Leader Of The Opposition Or Leader Of Opposition In Both The
Houses Of The Indian Parliament, Each Has The Leader Of The Official
Opposition. In The Opposition Parties,
The Party Which Has The Highest Number Of Seats, Is Chosen By The Leader Of
The Opposition, Although If Any Opposition Party Does Not Have 10% Of The
Total Seats, Then In This Case No Opposition In The House Can Not Be The Leader The 10% Fraction Is Calculated On The Basis
Of The Team, Not The Coalition.
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विपक्ष का नेता अथवा नेता प्रतिपक्ष भारतीय
संसद के दोनों सदनों में,
प्रत्येक में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्वकर्ता होता है। विपक्ष में बैठने वाले
दलों में जिस दल के पास सर्वाधिक सीटें होती हैं उससे किसी सांसद को विपक्ष का नेता
चुना जाता है, हालाँकि, यदि विपक्ष
के किसी भी दल के पास कुल सीटों का 10% नहीं है तो ऐसी दशा में सदन में कोई विपक्ष
का नेता नहीं हो सकता। 10%
अंश की गणना दल के आधार पर होती है, गठबंधन के नहीं।
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While The Position Also Existed In Former Central Legislative
Assembly Of British India, And Holders Of It There Included Motilal Nehru, It
Received Statutory Recognition Through The Salary And Allowances Of Leaders
Of Opposition In Parliament Act, 1977 Which Defines The Term "Leader Of
The Opposition" As That Member Of The Lok Sabha Or The Rajya Sabha Who,
For The Time Being, Is The Leader Of That House Of The Party In Opposition To
The Government Having The Greatest Numerical Strength And Recognised, As
Such, By The Chairman Of The Rajya Sabha Or The Speaker Of The Lok Sabha.
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जबकि स्थिति ब्रिटिश भारत के पूर्व केंद्रीय
विधान सभा में भी मौजूद थी, और वहां के धारकों में मोतीलाल नेहरू शामिल
थे, इसे संसद
अधिनियम, 1977 में विपक्ष
के नेताओं के वेतन और भत्ते के माध्यम से वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई, जो इस शब्द
को परिभाषित करती है: विपक्ष के नेता।
"लोकसभा या राज्य सभा के उस सदस्य के रूप में, जो कुछ समय
के लिए विपक्ष में पार्टी के उस सदन का नेता होता है, जिसके पास
सबसे बड़ी संख्यात्मक शक्ति और मान्यता प्राप्त होती है, जैसे कि, राज्य के
अध्यक्ष द्वारा लोकसभा या
लोकसभा अध्यक्ष।
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As Per The Salary And Allowances Of Leaders Of Opposition In
Parliament Act, 1977" By Which The Post Has Got Official And Statutory
Status, The Majority Required Is Decided By The Heads Of The Houses, That Is
Speaker And Chairman As The Case May Be. Clause 4 Of The Central Vigilance
Commission Act, 2003, Provides For The Leader Of The Largest Opposition Party
To Be Inducted As A Member Of The Selection Committee In A Scenario Where The
Lower House Of Parliament Does Not Have A Recognised Leader Of The Opposition.
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संसद अधिनियम, 1977 में विपक्ष
के नेताओं के वेतन और भत्ते के अनुसार "जिसके द्वारा पद को आधिकारिक और वैधानिक
दर्जा मिला है, बहुमत की
आवश्यकता घरों के प्रमुखों द्वारा तय की जाती है, जो कि स्पीकर
और अध्यक्ष के रूप में मामला हो सकता है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 का खंड 4, सबसे बड़ी
विपक्षी पार्टी के नेता को चयन समिति के सदस्य के रूप में एक ऐसे परिदृश्य में शामिल
किए जाने का प्रावधान करता है, जहां संसद के निचले सदन में विपक्ष के मान्यता
प्राप्त नेता नहीं होते हैं।
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LOK SABHA (लोक सभा)
RAJYA SABHA (राज्य सभा)
LEADERS OF OPPOSITION OF RAJYA SABHA (राज्य सभा के विपक्ष के नेता)
This Post Was Last Modified On 26/June/2019 And 11:42am
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